प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुख्यात पटाखा माफिया कादिर को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज से एक अहम खबर सामने आई है। करोड़ों की ठगी के मामले में फरार चल रहे कुख्यात पटाखा माफिया कादिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को सख्त टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया है।
कादिर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसे राहत देने से साफ इंकार कर दिया।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं ने रखा मजबूती से पक्ष
इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमन खान, आसिफ फारुकी, हरिमोहन केसरवानी, अरविंद सिंह और अभिषेक साहू ने अदालत में जोरदार पैरवी की, जिससे अदालत को यह विश्वास हुआ कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर साक्ष्य मौजूद हैं।
पृष्ठभूमि:
कादिर पर आरोप है कि उसने पटाखों के अवैध कारोबार की आड़ में करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया है। फिलहाल वह फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं।
